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सिविल जज भर्ती के लिए 3 साल की प्रैक्टिस का नियम बहाल




न्यायिक भर्ती को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते सिविल जजों की भर्ती के लिए तीन साल की प्रैक्टिस का नियम बहाल कर दिया है। वहीं लॉ ग्रेजुएट की सीधी भर्ती का नियम रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह शर्त बहाल कर दी है कि न्यायिक सेवा में प्रवेश स्तर के पदों के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के लिए वकील के रूप में न्यूनतम तीन साल का अभ्यास आवश्यक है। अभ्यास की अवधि प्रोविजनल नामांकन की तारीख से मानी जा सकती है. हालांकि, उक्त शर्त आज से पहले उच्च न्यायालयों की शुरू की गई भर्ती प्रक्रिया पर लागू नहीं होगी।

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