हाईकोर्ट ने मंत्रालयिक कर्मचारियों को दिया आरक्षण सही माना
हाईकोर्ट ने कनिष्ठ लेखाकार व तहसील राजस्व लेखाकार भर्ती-2023 में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से मंत्रालयिक कर्मचारियों को दिए गए आरक्षण की प्रक्रिया व 17 दिसंबर 2024 के परिणाम को सही माना है। साथ ही इस प्रक्रिया व आरक्षण की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को भी खारिज कर दिया।
जस्टिस समीर जैन ने यह आदेश मोहित सोनी व अन्य की याचिकाओं पर दिया। अदालत ने माना कि मंत्रालयिक कर्मचारियों को भर्ती में दोहरा आरक्षण नहीं दिया है, बल्कि यह संवैधानिक तौर पर मान्यता प्राप्त वर्टिकल श्रेणी के भीतर ही होरिजेंटल आरक्षण के एकीकरण को दर्शाता है।
जस्टिस समीर जैन ने यह आदेश मोहित सोनी व अन्य की याचिकाओं पर दिया। अदालत ने माना कि मंत्रालयिक कर्मचारियों को भर्ती में दोहरा आरक्षण नहीं दिया है, बल्कि यह संवैधानिक तौर पर मान्यता प्राप्त वर्टिकल श्रेणी के भीतर ही होरिजेंटल आरक्षण के एकीकरण को दर्शाता है।
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