डीजीपी शपथ पत्र पेश कर बताएं ई-सिगरेट की बिक्री रोकने के लिए क्या है प्रभावी तंत्र : हाईकोर्ट ई-
राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि ई-सिगरेट की ऑनलाइन बिक्री पर प्रभावी तरीके से अंकुश लगाया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि युवाओं के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाली ई-सिगरेट की ऑनलाइन बिक्री नहीं हो। इसके साथ ही अदालत ने डीजीपी को 7 जुलाई तक शपथ पत्र पेश कर बताने को कहा है कि ई-सिगरेट की बिक्री को रोकने के लिए क्या प्रभावी तंत्र स्थापित किया गया है।
सीजे एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस मुकेश राजपुरोहित की खंडपीठ ने यह आदेश प्रियांशा गुप्ता की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने पुलिस मुख्यालय के प्रभारी अधिकारी को भी आगामी सुनवाई पर व्यक्तिश: या वीसी के जरिए पेश होने को कहा है।\
सीजे एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस मुकेश राजपुरोहित की खंडपीठ ने यह आदेश प्रियांशा गुप्ता की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने पुलिस मुख्यालय के प्रभारी अधिकारी को भी आगामी सुनवाई पर व्यक्तिश: या वीसी के जरिए पेश होने को कहा है।\
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