श्रीगंगानगर में शाम 7 बजे बाद बाजार बंद, डीजे और लाइटिंग पर प्रतिबंध
भारत-पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के चलते श्रीगंगानगर में प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर सख्त कदम उठाए हैं। जिला कलेक्टर डॉ. मंजू ने आदेश जारी कर शुक्रवार शाम 7 बजे के बाद बाजार बंद करने और डीजे, तेज लाइटिंग व ध्वनि यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। शुक्रवार शाम 6:45 बजे पुलिस टीमों ने प्रमुख बाजारों में माइक से दुकानदारों को समय पर दुकानें बंद करने के निर्देश दिए।
आदेश में होटल, मैरिज पैलेस, रिसोर्ट और घरों में रात्रि के समय होने वाले कार्यक्रमों में भी तेज लाइटिंग और डीजे का उपयोग वर्जित कर दिया गया है। ब्लैकआउट की आवश्यकता पडऩे पर तत्परता बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है। प्रशासन ने उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है।
आदेश में होटल, मैरिज पैलेस, रिसोर्ट और घरों में रात्रि के समय होने वाले कार्यक्रमों में भी तेज लाइटिंग और डीजे का उपयोग वर्जित कर दिया गया है। ब्लैकआउट की आवश्यकता पडऩे पर तत्परता बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है। प्रशासन ने उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है।
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