कोटा जिले के संवेदनशील एवं सामरिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण संस्थानों की सुरक्षा को देखते हुए जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ. रविन्द्र गोस्वामी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा आदेश जारी किया है।
कोटा में 7 जुलाई तक ड्रोन पर प्रतिबंध, उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई
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