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अमेरिका में विदेशी नागरिकों को 30 दिन से अधिक समय तक रुकने पर कराना होगा रजिस्ट्रेशन

अमेरिका में व्हाइट हाउस ने ऐलान किया कि देश में 30 दिनों से अधिक समय तक रहने वाले सभी विदेशी नागरिकों को संघीय सरकार के पास पंजीकरण कराना होगा। ऐसा नहीं करने पर उन्हें जुर्माना, जेल और निर्वासन का सामना करना पड़ेगा। इस घोषणा से अमेरिका भर में अप्रवासी समुदायों के बीच चिंता पैदा हो गई है।
व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा, संयुक्त राज्य अमेरिका में 30 दिनों से अधिक समय तक रहने वाले सभी विदेशी नागरिकों को संघीय सरकार के पास पंजीकरण कराना होगा। इसका पालन न करना एक अपराध है जिसके लिए जुर्माना, कारावास या दोनों का प्रावधान है।

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