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स्मैक सहित पकड़े गए युवक को 2 वर्ष की सजा

श्रीगंगानगर में एनडीपीएस एक्ट मामलों की विशेष अदालत के न्यायाधीश अजय कुमार भोजक ने अवैध रूप से स्मैक रखने के आरोप में पकड़े गए एक युवक को 2 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई और 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया।
 विशिष्ट लोक अभियोजक विजेंद्र कुमार घिंटाला ने बताया कि 31 मई 2018 की देर रात को जवाहरनगर थाना के कार्यवाहक प्रभारी सब इंस्पेक्टर महावीर प्रसाद ने मोटरसाइकिल पर सवार एक युवक कालसिंह को गिरफ्तार किया। जिसके कब्जे से 30 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई। उसके विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया था।

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