2 बीघा जमीन पर भी मिलेगा तारबंदी-स्कीम का फायदा
कृषि विभाग ने कांटेदार एवं चैन लिंक तारबंदी योजना वर्ष 2025-26 के लिए न्यूनतम जमीन की अनिवार्यता में शिथिलता दी है। अब किसान एक जगह न्यूनतम आधा हैक्टेयर (दो बीघा) भूमि होने पर भी तारबंदी योजना का लाभ लेने के लिए पात्र होंगे।
दौसा के सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) अशोक कुमार मीना ने बताया- किसान कड़ी मेहनत व लागत लगाकर फसल और सब्जियां पैदा करते हैं, लेकिन नील गाय व आवारा पशुओं द्वारा फसलों को नुकसान पहुंचाया जाता है। फसलों की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार द्वारा कृषि विभाग के माध्यम से खेतों की कांटेदार एवं चेनलिंक तारबंदी करवाने पर अनुदान दिया जा रहा है।
दौसा के सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) अशोक कुमार मीना ने बताया- किसान कड़ी मेहनत व लागत लगाकर फसल और सब्जियां पैदा करते हैं, लेकिन नील गाय व आवारा पशुओं द्वारा फसलों को नुकसान पहुंचाया जाता है। फसलों की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार द्वारा कृषि विभाग के माध्यम से खेतों की कांटेदार एवं चेनलिंक तारबंदी करवाने पर अनुदान दिया जा रहा है।
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