तमिलनाडु गवर्नर ने 10 बिल रोके, स्ष्ट ने अवैध बताया
कहा- राज्यपाल संविधान से चलते हैं, न कि राजनीतिक पार्टियों की मर्जी से
सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु राज्यपाल की तरफ से 10 बिल रोके जाने को अवैध बताया है। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल की तरफ से बिलों को रोका जाना कानून की दृष्टि से सही नहीं कहा जा सकता। राज्यपाल को राज्य की विधानसभा को मदद और सलाह देनी चाहिए।
राज्यपाल को एक फ्रेंड, फिलॉसफर और गाइड की तरह होना चाहिए। आप संविधान की शपथ लेते हैं। आपको किसी राजनीतिक दल की तरफ से संचालित नहीं होना चाहिए। आपको उत्प्रेरक बनना चाहिए, अवरोधक नहीं। राज्यपाल को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई बाधा पैदा न हो।
सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु सरकार की तरफ दायर याचिका पर सुनवाई हुई थी। इसमें कहा गया था कि राज्यपाल आरएन रवि ने बिलों को रोककर रखा है।
सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु राज्यपाल की तरफ से 10 बिल रोके जाने को अवैध बताया है। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल की तरफ से बिलों को रोका जाना कानून की दृष्टि से सही नहीं कहा जा सकता। राज्यपाल को राज्य की विधानसभा को मदद और सलाह देनी चाहिए।
राज्यपाल को एक फ्रेंड, फिलॉसफर और गाइड की तरह होना चाहिए। आप संविधान की शपथ लेते हैं। आपको किसी राजनीतिक दल की तरफ से संचालित नहीं होना चाहिए। आपको उत्प्रेरक बनना चाहिए, अवरोधक नहीं। राज्यपाल को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई बाधा पैदा न हो।
सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु सरकार की तरफ दायर याचिका पर सुनवाई हुई थी। इसमें कहा गया था कि राज्यपाल आरएन रवि ने बिलों को रोककर रखा है।
No comments