हरियाणा में नकली बीज बेचने वालों की खैर नहीं, अब गैर-जमानती अपराध, होगी दो साल की कैद और इतने लाख का जुर्माना
हरियाणा सरकार अब नकली बीज बनाने और बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए नया कानून लाने जा रही है। बीज (हरियाणा राज्य संशोधन) अधिनियम, 2024 के तहत यह अपराध गैर-जमानती की श्रेणी में आएगा। दोषी पाए जाने पर बीज निर्माता कंपनियों और विक्रेताओं को कड़ी सजा भुगतनी होगी। जी हां, इसके लिए सरकार ने कानून का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है और आगामी बजट सत्र में इसे पेश करने की योजना है।
आपको बता दें कि नए कानून के तहत यदि कोई बीज निर्माता कंपनी नकली बीज बेचने में दोषी पाई जाती है तो उसे दो साल तक की कैद और तीन लाख रुपये तक जुर्माने तक की सजा होगी। यदि वही कंपनी दोबारा इस अपराध में पकड़ी जाती है तो सजा तीन साल तक बढ़ाई जा सकती है और जुर्माना पांच लाख रुपये तक हो सकता है।
आपको बता दें कि नए कानून के तहत यदि कोई बीज निर्माता कंपनी नकली बीज बेचने में दोषी पाई जाती है तो उसे दो साल तक की कैद और तीन लाख रुपये तक जुर्माने तक की सजा होगी। यदि वही कंपनी दोबारा इस अपराध में पकड़ी जाती है तो सजा तीन साल तक बढ़ाई जा सकती है और जुर्माना पांच लाख रुपये तक हो सकता है।
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