पैरामिलिट्री फोर्स ने बताया अनफिट, हाईकोर्ट ने कहा-नियुक्ति दो
राजस्थान हाई कोर्ट की जयपुर बेंच ने पैरामिलिट्री फोर्सेज के लिए आयोजित भर्ती में एक महिला अभ्यर्थी को बर्थ मार्क के चलते अयोग्य ठहराने को गलत माना है।
जस्टिस समीर जैन की अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद रिपोर्टेबल जजमेंट देते हुए भर्ती बोर्ड के उन दोनों मेडिकल आदेशों को रद्द कर दिया है। जिसमें महिला अभ्यर्थी की पीठ पर बर्थ मार्क होने के कारण उसे अनफिट घोषित किया गया था।
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा- भर्ती एजेंसी के मेडिकल बोर्ड का निर्णय बिना किसी ठोस चिकित्सकीय आधार और तार्किक तर्क के दिया गया है। ऐसे में इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। अदालत ने महिला अभ्यर्थी को चार सप्ताह में नियुक्ति देने के निर्देश दिए।
जस्टिस समीर जैन की अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद रिपोर्टेबल जजमेंट देते हुए भर्ती बोर्ड के उन दोनों मेडिकल आदेशों को रद्द कर दिया है। जिसमें महिला अभ्यर्थी की पीठ पर बर्थ मार्क होने के कारण उसे अनफिट घोषित किया गया था।
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा- भर्ती एजेंसी के मेडिकल बोर्ड का निर्णय बिना किसी ठोस चिकित्सकीय आधार और तार्किक तर्क के दिया गया है। ऐसे में इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। अदालत ने महिला अभ्यर्थी को चार सप्ताह में नियुक्ति देने के निर्देश दिए।
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