राजस्थान वाटर सप्लाई एवं सीवरेज एक्ट का प्रारूप तैयार
राजस्थान सरकार ने जल प्रबंधन को प्रभावी बनाने और जल के दुरुपयोग को रोकने के लिए राजस्थान वाटर सप्लाई एवं सीवरेज एक्ट 2025 का प्रारूप तैयार किया है। इस नए एक्ट में अवैध जल कनेक्शन, बूस्टर पंप के उपयोग, और विभागीय कर्मचारियों के साथ दुव्र्यवहार पर सख्त दंडात्मक प्रावधान शामिल किए गए हैं।
प्रमुख प्रावधान और बदलाव1979 में बनाए गए पुराने एक्ट में ऐसे प्रावधानों की कमी थी, जो जल के दुरुपयोग और अव्यवस्थाओं को नियंत्रित कर सके। नए एक्ट में जल उपभोक्ताओं की शिकायतों को समय पर निस्तारित करने के लिए कंज्यूमर कॉल सेंटर स्थापित करने का प्रस्ताव है।
प्रमुख प्रावधान और बदलाव1979 में बनाए गए पुराने एक्ट में ऐसे प्रावधानों की कमी थी, जो जल के दुरुपयोग और अव्यवस्थाओं को नियंत्रित कर सके। नए एक्ट में जल उपभोक्ताओं की शिकायतों को समय पर निस्तारित करने के लिए कंज्यूमर कॉल सेंटर स्थापित करने का प्रस्ताव है।
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