नाबालिग लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोपी युवक को 20 वर्ष कठोर कारावास,1.20 लाख जुर्माना
श्रीगंगानगर में पोक्सो एक्ट मामलों की विशेष अदालत (संख्या 2) के न्यायाधीश ने एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोपी युवक को 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई और 1लाख 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा नहीं करने पर आरोपी को 6 महीने की अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा भुगत नहीं होगी। आरोपी युवक ने नाबालिग लड़की से मंदिर में शादी भी कर ली थी। लड़की के अपहरण और शादी में सहयोग करने के आरोपियों को अदालत ने संदेह का लाभ देकर दोष मुक्त कर दिया।
No comments