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अब हाई वोल्टेज बिजली लाइनों से नहीं होगा खतरा

राजस्थान में आबादी क्षेत्र से गुजरने वाली हाई वोल्टेज बिजली लाइनों को शत-प्रतिशत निगम खर्च पर शिफ्ट करने का कोई प्रावधान नहीं है। हालांकि, जनहित को ध्यान में रखते हुए 33 केवी एवं 11 केवी की विद्युत लाइनों को भूमिगत करने के लिए 50 प्रतिशत खर्च निगम करेगा, जबकि शेष 50 प्रतिशत राशि आवेदक, संबंधित निकाय, सांसद, विधायक निधि या राज्य सरकार की ओर से वहन की जाएगी। ऊर्जा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हीरालाल नागर ने बताया कि निगम हाई वोल्टेज लाइनें निर्जन स्थानों पर डालता है लेकिन आबादी विस्तार के कारण ये लाइनें आबादी क्षेत्र में आ जाती हैं। जनहित में इन्हें शिफ्ट करने का प्रावधान किया गया है।

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