ऋणी का बीमा न करके बेटे का बीमा कर दिया
श्रीगंगानगर मेें निजी फायनेंस कम्पनी ने होमलोन लेने वाले व्यक्ति का बीमा न करके उसके बेटे का बीमा कर दिया। इसके बाद ऋणी की मृत्यु होने पर परिजनों को ऋण की राशि चुकता करनी पड़ रही है। सदर पुलिस ने निजी फायनेंस कम्पनी व बीमा कम्पनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।
पुलिस के अनुसार गांव ख्यालीवाला निवासी मनोज कुमार ने जरिए इस्तगासा दर्ज करवाये मुकदमे में बताया कि मेरे पिता लालचंद ने आवास फाइनेंसर्स लि. शक्ति मार्ग से 21 लाख रुपए होमलोन लिया था। कम्पनी ने चार्जेज काट कर 19 लाख 80 हजार 569 रुपए लोन राशि अदा कर दी। मकान को कम्पनी में गिरवी रख लिया गया। होमलोन की राशि को सुरक्षित रखने मेरे पिता व मकान का बीमा श्रीराम प्रोपर्टी इन्श्योंरेस व आईसीआईसीआई प्रोडेन्सिल जीवन बीमा करवा गया।
पुलिस के अनुसार गांव ख्यालीवाला निवासी मनोज कुमार ने जरिए इस्तगासा दर्ज करवाये मुकदमे में बताया कि मेरे पिता लालचंद ने आवास फाइनेंसर्स लि. शक्ति मार्ग से 21 लाख रुपए होमलोन लिया था। कम्पनी ने चार्जेज काट कर 19 लाख 80 हजार 569 रुपए लोन राशि अदा कर दी। मकान को कम्पनी में गिरवी रख लिया गया। होमलोन की राशि को सुरक्षित रखने मेरे पिता व मकान का बीमा श्रीराम प्रोपर्टी इन्श्योंरेस व आईसीआईसीआई प्रोडेन्सिल जीवन बीमा करवा गया।
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