फेसबुक, इंस्टाग्राम व इमेल पर रहेगी अब आयकर विभाग की नजर
केंद्र सरकार नया आयकर बिल लेकर आ रही है। बिल में अधिनियम की धारा 247 में ऐसा प्रावधान किया कि आयकर अधिकारी जांच के दौरान करदाता की व्यक्तिगत जानकारी जिनमें ईमेल, सोशल मीडिया प्रोफाइल और ट्रेडिंग अकाउंट की जांच कर सकेंगे। यानी यह किसी की निजता पर सीधा हमला होगा। वर्तमान इनकम टैक्स एक्ट 1961 में जांच के दौरान अधिकारियों को तलाशी लेने, बैंक अकाउंट जब्त करने की अनुमति है।
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