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अगले छह महीने तक हड़ताल पर लगा प्रतिबंध, गृह विभाग ने जारी किए आदेश

राजस्थान सरकार ने अगले छह महीने तक किसी भी प्रकार की हड़ताल पर प्रतिबंध लगा दिया है। गृह विभाग के संयुक्त शासन सचिव की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं। राजस्थान अत्यावश्यक सेवाएं अनुरक्षण अधिनियम, 1970 के तहत यह निर्णय लिया गया है। जिसके तहत इस अवधि में कोई भी कर्मचारी हड़ताल नहीं कर सकेगा।
सरकार ने हड़ताल के कारण प्रभावित होने वाली आपातकालीन सेवाओं को अत्यावश्यक घोषित किया है। इसमें 108 आपातकालीन सेवा, जननी एक्सप्रेस 104, ममता एक्सप्रेस और 104 चिकित्सा परामर्श सेवाएं शामिल हैं। साथ ही कॉल सेंटर सेवाओं पर भी प्रतिबंध लागू रहेगा।

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