धौलपुर में तीन व्यापारियों को 7.57 लाख के मंडी शुल्क मामले में मिली राहत
धौलपुर में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भीम सिंह मीना ने कृषि उपज मंडी शुल्क मामले में तीन व्यापारियों को दोषमुक्त कर दिया है। यह मामला 13 साल पुराना था जिसमें धौलपुर कृषि उपज मंडी समिति ने व्यापारियों पर बाहरी राज्यों से चीनी, गुड़ और बूरा आयात करने एवं भंडार की गई वस्तुओं के व्यापार का आरोप लगाया था। साथ ही, 7 लाख 57 हजार 590 रुपए का मंडी शुल्क जमा न कराने का आरोप था।
मंडी समिति ने अदालत से आरोपियों को सजा देने तथा शुल्क और पेनल्टी की वसूली की मांग की थी। बचाव पक्ष के अधिवक्ता अशोक कुमार अग्रवाल ने परिवाद को गलत तथ्यों पर आधारित बताया और राजस्थान हाईकोर्ट के विभिन्न फैसलों का हवाला दिया। अदालत ने कृषि उपज विपणन अधिनियम 1961 की धारा 28(2) के तहत सभी को संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त कर दिया। व्यापारियों के लिए यह फैसला बड़ी राहत लेकर आया।
मंडी समिति ने अदालत से आरोपियों को सजा देने तथा शुल्क और पेनल्टी की वसूली की मांग की थी। बचाव पक्ष के अधिवक्ता अशोक कुमार अग्रवाल ने परिवाद को गलत तथ्यों पर आधारित बताया और राजस्थान हाईकोर्ट के विभिन्न फैसलों का हवाला दिया। अदालत ने कृषि उपज विपणन अधिनियम 1961 की धारा 28(2) के तहत सभी को संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त कर दिया। व्यापारियों के लिए यह फैसला बड़ी राहत लेकर आया।
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