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5 लाख के रिश्वत केस में पूर्व आईएएस बरी हुए

राजस्थान हाईकोर्ट से पूर्व कलेक्टर नन्नूमल पहाडिय़ा को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने एसीबी कोर्ट में चल रही आपराधिक कार्रवाई रिश्वत के मामले को रद्द कर दिया है।
जस्टिस गणेशराम मीणा की अदालत ने कहा कि- बिना किसी ठोस सबूत के किसी अधिकारी पर जबरन मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।
अगर ऐसा होता है तो शिकायतकर्ता जैसे व्यक्ति इसका अनुचित लाभ उठाकर लोक सेवकों पर दवाब डाल सकते हैं। एसीबी की जांच में एकत्रित किए गए सबूत याचिकाकर्ता पर मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त नहीं है।

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