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कोचिंग सेंटर में आत्महत्या रोकने के लिए विधानसभा में बिल पेश : 2 दिन बाद सदन में होगी चर्चा, फिर होगा पारित काउंसलिंग के लिए हेल्पलाइन बनाई जाएगी

राजस्थान विधानसभा में आज बुधवार को उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण और विनियमित विधेयक 2025 को पुन:स्थापित किया। इस विधेयक पर दो दिन बाद चर्चा होगी और इसे पारित किया जाएगा। विधेयक में कोचिंग सेंटरों पर सख्त नियंत्रण और निगरानी के प्रावधान किए गए हैं। नियम उल्लंघन पर भारी जुर्माना और मान्यता रद्द करने का प्रावधान बिल में कोचिंग सेंटरों की मान्यता रद्द करने, भारी जुर्माना लगाने और लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत जब्ती जैसे प्रावधान शामिल हैं। इस कानून के पारित होने के बाद हर कोचिंग सेंटर के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। विद्यार्थियों की सुविधा और निगरानी के लिए राज्य स्तरीय पोर्टल और काउंसलिंग के लिए हेल्पलाइन बनाई जाएगी।

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