युवक को 20 वर्ष कठोर कारावास, दो लाख रुपए जुर्माना
श्रीगंगानगर में नशीली दवा सहित पकड़े गए एक युवक को एनडीपीएस एक्ट मामलों की विशेष अदालत ने 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई और दो लाख रुपए का जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा नहीं करने पर उसे 2 वर्ष की सजा और काटनी होगी। विशिष्ट लोक अभियोजक विजेंद्र कुमार ने बताया कि 22 जुलाई 2017 को कोतवाली में नियुक्त सब इंस्पेक्टर राजकुमार की टीम ने रविंद्र पथ पर मटका चौक के समीप प्लास्टिक का थैला ले जाते हुए नागपाल कॉलोनी निवासी कालूराम उर्फ मुकेश स्वामी को गिरफ्तार किया था। थैले में नशे के रूप में इस्तेमाल होने वाले कफ सिरप की 25 शीशियां मिलीं। पूछताछ करने पर कालूराम उर्फ मुकेश के पास यह दवा रखने का कोई लाइसेंस अथवा परमिट नहीं मिला। उसने पुलिस टीम को देखकर मटका चौक में छुपाने की कोशिश की।

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