नर्सिंग ऑफिसर भर्ती-2023 में तलाकशुदा महिला का माना पात्र
राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस अरुण मोंगा ने नर्सिंग ऑफिसर भर्ती-2023 से जुड़े मामले में एक तलाकशुदा महिला की याचिका को स्वीकार करते हुए उसे नियुक्ति के लिए पात्र माना है। महिला के पुत्र के जन्म प्रमाण पत्र में उसके पूर्व पति के नाम में त्रुटि के कारण चिकित्सा विभाग ने उसे नौकरी देने से मना कर दिया था। महिला ने न्यायालय में यह प्रमाणित किया कि पुत्र का जन्म तलाक से पहले हुआ था और नाम की गलती के आधार पर पुनर्विवाह का अनुमान गलत है। न्यायालय ने आदेश दिया कि अंतिम कटऑफ तिथि से पहले तलाक की डिक्री होने पर महिला को नियुक्ति दी जानी चाहिए।
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