राबड़ी देवी के 'भाईÓ को सुप्रीम कोर्ट से राहत
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में अपनी विधान पार्षद की सदस्यता गंवा चुके राजद नेता सुनील सिंह को सुप्रीम कोर्ट से मंगलवार को बड़ी राहत मिली है।
सर्वोच्च न्यायालय ने सुनील सिंह की सदस्यता बहाल करने का आदेश भी दे दिया है। कोर्ट ने धारा 142 का इस्तेमाल करते हुए यह आदेश जारी किया है। इसके साथ ही कोर्ट की ओर से आचार समिति की जारी अधिसूचना भी रद कर दिया है।
बता दें कि राजद नेता सुनील सिंह पर विधानमंडल के सत्र के दौरान राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद-विवाद के समय नीतीश कुमार की मिमिक्री करने के आरोप लगा था।
सर्वोच्च न्यायालय ने सुनील सिंह की सदस्यता बहाल करने का आदेश भी दे दिया है। कोर्ट ने धारा 142 का इस्तेमाल करते हुए यह आदेश जारी किया है। इसके साथ ही कोर्ट की ओर से आचार समिति की जारी अधिसूचना भी रद कर दिया है।
बता दें कि राजद नेता सुनील सिंह पर विधानमंडल के सत्र के दौरान राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद-विवाद के समय नीतीश कुमार की मिमिक्री करने के आरोप लगा था।

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