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लाउड स्पीकर-डीजे पर लगाई रोक

जिला श्रीगंगानगर में वर्ष 2025 में सीबीएसई/माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एवं महाविद्यालयों की परीक्षायें होने जा रही हैं। छात्र शान्तिपूर्वक अध्ययन कर अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर सकें, इसके लिये वातावरण कोलाहल मुक्त रखा जाना आवश्यक है। इसके तहत परीक्षा के मद्देनजर वातावरण कोलाहल मुक्त रखने के लिये जिला मजिस्ट्रेट की ओर से ध्वनि नियंत्रण अधिनियम के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है।
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ. मंजू ने राजस्थान ध्वनि नियंत्रण अधिनियम 1963 की धारा 5 एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किया है। आदेशानुसार जिला श्रीगंगानगर में प्रात: 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। रात्रि 10 बजे से प्रात: 6 बजे तक उक्त अधिनियम में पूर्व में ही प्रतिबंधित है। सभी धार्मिक संस्थाओं, मैरिज पार्टी पर भी लागू होंगे।

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