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पंजाब में जल प्रदूषित करने वालों की अब देना होगा 15 लाख तक जुर्माना

पंजाब में विभिन्न नदियों, नहरों आदि के जल को प्रदूषित करने पर अब जेल की हवा नहीं खानी पड़ेगी बल्कि सरकार ऐसे लोगों से जुर्माना वसूल करेगी। यह जुर्माना पांच हजार से पंद्रह लाख रुपये तक हो सकता है। कैबिनेट की बैठक में वित्तमंत्री हरपाल चीमा ने बताया कि केंद्र सरकार ने जल (संरक्षण और प्रदूषण की रोकथाम) संशोधन अधिनियम, 2024 में संशोधित किया था जिसके बाद 18 राज्यों ने भी इसको मंजूरी दी है।
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अब पंजाब ऐसा करने वाला 19वां राज्य बन गया है। इसी तरह सरकार ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) नियम, 2025 में संशोधनों को मंजूरी दे दी है।

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