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मेडिकल पीजी की री-काउंसलिंग कराने के निर्देश

बिलासपुर हाई कोर्ट ने प्रवेश प्रक्रिया निरस्त कर याचिकाकर्ताओं के पक्ष में आदेश दिया है। कोर्ट ने मेडिकल पीजी परीक्षा की नए सिरे से री-काउंसलिंग कराने के निर्देश दिए हैं। सभी प्रभावित उम्मीदवारों को इसका लाभ मिलेगा। सेवारत श्रेणी में अपात्र उम्मीदवारों को शामिल करने पर याचिका दायर हुई थी। याचिकाकर्ताओं ने सेवा अवधि की गणना में गड़बड़ी और कट ऑफ तारीख के उल्लंघन का आरोप लगाया था। शिकायतों के बावजूद कार्रवाई नहीं होने पर मामला हाई कोर्ट पहुंचा था।

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