Breaking News

उचित प्रकिया के बिना अंतरराज्यीय गिरफ्तारियां नहीं की जा सकतीं

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को सूचित किए बिना राजधानी से एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने के मामले में नोएडा पुलिस कमिश्नर को रिपोर्ट मांगी है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि उचित प्रकियाओं का पालन किए बिना अंतरराज्यीय गिरफ्तारियां नहीं की जा सकतीं। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस धर्मेश शर्मा की बेंच ने इस बात पर जोर दिया कि उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा अंतरराज्यीय गिरफ्तारी के मामले में निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता को 18 फरवरी को दिल्ली के कनॉट प्लेस से यूपी पुलिस ने स्थानीय पुलिस को कोई पूर्व सूचना दिए बिना पकड़ लिया और अज्ञात स्थान पर ले जाया गया।

No comments