बालिका से गलत हरकत करने के आरोपी युवक को 5 वर्ष कठोर कारावास की सजा
विशिष्ट लोक अभियोजक हरवीर सिंह बराड़ ने बताया कि जिले के रावला थाना में 23 जून 2024 को अपनी 10 वर्षीय बेटी के साथ थाने में आकर एक शख्स ने रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए विशाल बिश्नोई पर उसकी नाबालिग बेटी से गलत हरकतें करने का आरोप लगाया था।
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