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बालिका से गलत हरकत करने के आरोपी युवक को 5 वर्ष कठोर कारावास की सजा



श्रीगंगानगर में पोक्सो एक्ट मामलों की विशेष अदालत संख्या-02 के न्यायाधीश ने 10 वर्षीय बालिका से गलत हरकतें करने के आरोप में मंगलवार को एक युवक को 5 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई और 15000 रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया।
विशिष्ट लोक अभियोजक हरवीर सिंह बराड़ ने बताया कि जिले के रावला थाना में 23 जून 2024 को अपनी 10 वर्षीय बेटी के साथ थाने में आकर एक शख्स ने रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए विशाल बिश्नोई पर उसकी नाबालिग बेटी से गलत हरकतें करने का आरोप लगाया था।

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