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आधार कार्ड को लेकर हुई मीटिंग, 10 साल से पुराने कार्ड हो सकते हैं कैंसिल


भारत में आधार कार्ड एक अनिवार्य पहचान दस्तावेज बन चुका है, जिसका उपयोग बैंकिंग, सरकारी योजनाओं, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और अन्य सेवाओं के लिए किया जाता है। यूआईडीआई (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण) ने 10 साल या उससे अधिक पुराने आधार कार्ड को अपडेट कराने की सिफारिश की है, ताकि नागरिकों की जानकारी सटीक और सुरक्षित बनी रहे। नवजात शिशुओं के आधार कार्ड अब अस्पतालों में ही वेरिफाइड बर्थ सर्टिफिकेट के आधार पर बनाए जाएंगे।

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