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बिना स्वीकृति के मुख्यालय छोडऩे पर होगी कार्रवाई

- अतिरिक्त मुख्य सचिव ने जारी किए आदेश
श्रीगंगानगर। कोरोना संक्रमण को लेकर घोषित लॉक डाउन के दौरान कोई भी कर्मचारी बिना स्वीकृति के मुख्यालय छोड़ता है, तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी। इसके लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह ने आदेश जारी किए हैं।
आदेश के तहत कोरोना को महामारी घोषित करने के बाद किसी भी कर्मचारी के विशेष या अपरिहार्य परिस्थितियों के अलावा अवकाश स्वीकृत करने, मुख्यालय नहीं छोडऩे के निर्देश दिए गये थे। अब सरकार के संज्ञान में आया है कि विभाग के अधीन पदस्थापित अधिकारी, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ व अन्य कर्मचारी बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना अपने घर या अन्य स्थानों पर चले जाते हैं। इससे कोरोना संक्रमण फैलने की प्रबल आशंका है। ऐसे में कर्मचारी बिना स्वीकृति के मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे। आदेश की अवहेलना करने वाले कर्मचारियों पर कार्यवाही की जायेगी।


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