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अब प्रशासन कभी भी कर सकता है आपका वाहन अधिगृहीत

आपदा प्रबंधन के तहत जिला कलक्टर के आदेश पर आपको भी देनी पड़ सकती हैं संवाएं
श्रीगंगानगर। कोरोना वायरस संक्रमण को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के बाद अब जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष शिवप्रसाद एम नकाते ने धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में उपलब्ध मानव संसाधनों एवं उपकरणों (यांत्रिक वाहनों को शामिल करते हुए) को आवश्यकतानुसार अधिग्रहण कर लिया है। मतलब अब आवश्यकता होने पर जिले के किसी भी नागरिक अथवा उसके वाहन या उसके किसी भी उपकरण का उपयोग देशहित में किया जा सकेगा।
आदेश के तहत आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 66 के अनुसार समस्त संसाधनों को कोष उपलब्धता की स्थिति में भुगतान भी किया जायेगा। कोष उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में संसाधन नि:शुल्क अधिगृहीत माने जाएंगे।
गौरतलब है कि आपात स्थितियों में प्रशासन जिले भर के किसी भी नागरिक व उसके संसाधनों का अधिग्रहण कर सकता है। आवश्यकता होने पर उनकी सेवाएं ली जा सकती हैं।

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