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मॉडिफाइड लॉक डाउन में किस-किस को है छूट

- पुलिस मुख्यालय ने स्थिति स्पष्ट की
श्रीगंगानगर। कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर घोषित मॉडिफाइड लॉक डाउन में पुलिस नाकों पर किन-किन वाहनों व लोगों को राहत मिलेगी, इसके लिए पुलिस मुख्यालय ने स्थिति स्पष्ट की है।
एमएल लाठर महानिदेशक पुलिस, प्रशासन, कानून व्यवस्था ने प्रदेश के सभी पुलिस अधीक्षकों को भेजे आदेश में बताया है कि एम्बूलैंस, दमकल, सैनेटाइजर वाहन, रोगी, गर्भवती महिला, घायल को लेकर जाने वाले कोई भी वाहन, मालवाहक वाहन, कृषि कार्याे के लिए वाहन, कृषि उपज के परिवहन के लिए उपयोग वाहन, मांस, मछली, अण्डा पोल्ट्री उत्पाद के वाहनों को न तो रोकना है और न ही चैक करना है।
चिकित्सा सेवा से जुड़े सभी डॉक्टर, नर्सिंग कर्मचारी व अन्य चिकित्सा सेवाओं से जुड़े लोगों, पशुओं के अस्पताल व पशु की दवाइयों से जुड़े व्यक्ति, पशु आहार व पशु औषधियों से संबंधित कर्मचारियों, सरकारी विभागों से जुुड़े कर्मचारियों, बैंक बीमा व एटीएम सुविधा के कर्मचारी, प्रिंट व इलेक्ट्रोनिक मीडिया, केबल नेटवर्क के कर्मचारियों, दूरसंचार, इंटरनेट व मोबाइल फोन सर्विस प्रदाता कर्मचारियों, पेट्रोल पम्प कर्मचारियों, गैस एजेंसी के कर्मचारियों व मनरेगा के श्रमिकों के आई कार्ड देख कर पुलिस नाकों से प्रवेश मिलेगा।
आदेश के तहत 14 अपे्रल तक जारी पास आगे भी मान्य होंगे। राजकॉप सिटीजन एप्प व प्रशासन द्वारा जारी पास मान्य होंगे।


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