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विवाह व अंतिम संस्कार के लिए जिला कलेक्टर की अनुमति जरूरी

- लॉक डाउन के चलते सरकार ने दी राहत
श्रीगंगानगर। कोरोना वायरस संक्रमण रोकने के लिए 3 मई तक घोषित लॉक डाउन के दौरान विवाह व अंतिम संस्कार जैसे कार्यक्रम जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना नहीं हो सकेंगे। इसके लिए गृह (ग्रुप-9) विभाग ने गाइड लाइन जारी करके स्थिति स्पष्ट की है।
जारी आदेश के तहत विवाह समारोह आयोजित करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट से अनुमति प्राप्त करनी होगी। अंतिम संस्कार के लिए जिला मजिस्ट्रेट को अनुमति जारी करने के लिए अधिकृत किया गया है। इस कार्य के लिए 20 से अधिक लोगों को अनुमति नहीं दी जायेगी।
कार्यस्थलों पर पारियों के मध्य एक घंटे का अंतराल होगा। सामाजिक दूरी को सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारियों के लंच बे्रक भी अंतराल से किए जायेंगे।

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