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जिला कलक्टर को निर्देश-पेयजल की सप्लाई निर्बाध की जाए

श्रीगंगानगर। मुख्य सचिव डी.बी. गुप्ता ने 'लॉक डाउनÓ अवधि तथा आगामी गर्मियों के सीजन में प्रदेश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सुचारू पेयजल आपूर्ति की मॉनिटरिंग के लिए सभी जिला कलक्टर्स को निर्देश जारी किए हैं। जिला कलक्टर्स को 'कोरोना वायरसÓ की चुनौती के मद्देनजर लोगों के स्वास्थ्य और जीवन की सुरक्षा तथा गर्मियों में राज्य में सभी स्थानों पर निर्बाध पेयजल सप्लाई के बारे में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा पहले से ही जिलों में तैनात सभी अभियंताओं को जारी विस्तृत दिशा-निर्देर्शों की पालना सुनिश्चित कराने को कहा गया है।  गुप्ता ने कोराना को लेकर सावधानी बरतने के सम्बंध में जारी गाइडलाइंस की पालना के लिए भी जिला कलक्टर्स को निर्देशित करते हुए कहा है कि जलदाय विभाग के फील्ड में कार्यरत कार्मिकों, कांट्रेक्टर्स एवं वालंटियर्स आवश्यक सुरक्षात्मक उपायों को अपनाकर ही कार्य करे, इसकी कड़ी मॉनिटरिंग की जाए।
जलदाय विभाग की ओर से आगामी गर्मियों में सभी स्थानों पर स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति तथा लोगों की पेयजल से सम्बंधी सभी समस्याओं के निदान के लिए सजगता से कार्य करने के लिए जलदाय विभाग के जिलों में तैनात अभियंताओं को पिछले दिनों विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।
मुख्य सचिव ने जिला कलक्टर्स को भी इस सम्बंध में जिलों में जनता की आवश्यकताओं के अनुरूप पेयजल आपूर्ति पर नजर रखने के लिए अतिरिक्त जिला कलक्टर्स, उप खण्ड अधिकारी, तहसीलदार, पटवारी और ग्राम सेवकों को दायित्व सौंपने के निर्देश दिए हैं ताकि प्रशासनिक मशीनरी द्वारा सप्लाई में किसी भी स्थान पर कोई दिक्कत होने पर जलदाय विभाग के अभियंताओं के साथ सामंजस्य स्थापित कर लोगों को राहत प्रदान करने के लिए त्वरित कार्यवाही की जा सके।
उन्होंने कलक्टर्स को पावर शट ऑफ के कारण पेयजल सप्लाई में आने वाली बाधाओं के त्वरित निवारण तथा जिलों में जलदाय विभाग के बकाया विद्युत कनैक्शंस के प्रकरणों का भी प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा 'लॉकडाउन' और आगामी गर्मियों में सुचारू पेयजल आपूर्ति कार्यों में लगे विभाग के अभियंताओं एवं कार्मिकों के साथ ही उनके वाहनों को भी अन्य कार्यों से मुक्त रखने को कहा गया है। साथ ही मेंटिनेंस वर्क्स, हैण्डपम्प रिपेयरिंग अभियान में लगे निजी वाहनों को भी लॉकडाउन अवधि में संचालित करने की अनुमति आवश्यकतानुसार दिए जाने के बारे में सभी कलक्टर्स को निर्देशित किया गया है।

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