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कॉलेजों मेें नए शिक्षा सत्र में होने वाली गेस्ट लेक्चर गतिविधियों पर रोक

-सरकार से अनुमति लेकर ही कॉलेजों में विद्यार्थियों को कराया जा सकेगा विशेषज्ञों से रूबरू
श्रीगंगानगर। सरकारी कॉलेजों में संचालित युवा विकास केंद्रों में होने वाली गतिविधियों के तहत युवाओं को अब विशेषज्ञों से रूबरू कराने के लिए पहले सरकार से अनुमति लेनी होगी। कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय ने नए सत्र में होने वाली गेस्ट लेक्चर गतिविधियों पर रोक लगा दी है।
कॉलेज शिक्षा आयुक्त ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि युवा विकास केंद्रों के तहत गेस्ट लेक्चर का आयोजन बिना पूर्व अनुमति के नहीं किया जाए। यदि सत्र के दौरान इस तरह के गेस्ट लेक्चर आयोजित करना आवश्यक हों, तो पहले विषयों की सूची और रिसोर्स पर्सन का नाम व उसकी योग्यता के बारे में आयुक्तालय को सूचित करें। वहां से अनुमति मिलने के बाद ही इस तरह के आयोजन हो सकेंगे।
 आयुक्त ने स्पष्ट किया है कि युवा विकास केंद्रों के तहत किसी भी सूरत में बजट को गेस्ट लेक्चर के लिए बिना अनुमति खर्च नहीं किया जाए। दरअसल, कॉलेज में पढ़ रहे युवाओं को समय-समय पर एक्सपर्ट के जरिए लेक्चर दिलाने की गतिविधियां युवा विकास केंद्र के तहत आयोजित करने का प्रावधान है। इसका फायदा मुख्य रूप से उन विद्यार्थियों को होता है, जो स्नातक अंतिम वर्ष में अध्ययनरत हैं। एक्सपर्ट के जरिए उन्हें आगामी भविष्य की योजना, किसी क्षेत्र विशेष के एक्सपर्ट को बुलाकर उस क्षेत्र के बारे में जानकारी उपलब्ध कराना व छात्रों के व्यक्तित्व का विकास करना था। इसके लिए कॉलेज में आने वाले एक्सपर्ट को एक निश्चित मानदेय का भुगतान भी किया जाता था।

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