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जीवन रक्षक दवाईयों की जमाखोरी व कालाबाजारी करने वालों पर होगी सख्त कार्यवाही

अतिरिक्त मुख्य सचिव ने दिए आदेश
श्रीगंगानगर। चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट को चीन में फैले कोरोना वायरस कोविड-19 को लेकर जीवन रक्षक औषधियों की जमाखोरी व कालाबाजारी करने वालों पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। इन निर्देेशों की पालना में जिला कलेक्टर ने जिला रसद अधिकारी, सीएमएचओ, पीएमओ व सहायक औषधि नियंत्रक को कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं।
आदेश के तहत भारत औषधियों का निर्माण करके पूरे विश्व में सप्लाई देता है। औषधियों के निर्माण के लिए प्रयोग कच्चे माल के लिए आयात चीन पर निर्भर है। वर्तमान में चीन में उत्पन्न स्थिति से ऐसे पदार्थो के आयात में व्यवधान होने सेस उपलब्धता में कमी होने की आशंका है। ऐसे में औषधि उद्योग संगठनों ने आश्वस्त किया है कि औषधियों के निर्माण के लिए कच्चे माल की देश में कोई कमी नहीं है, परन्तु जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए मुख्य घटक, कच्चे माल एवं औषधियां जो आयात पर निर्भर है, की जमाखोरी व कालाबाजारी को रोकने के लिए पर्याप्त उपाय सुनिश्चित किए जायें। जीवन रक्षक औषधियां की उपलब्धता सुनिश्चित करवाई जाये और उल्लंघन करने पर ईसी एक्ट के तहत कार्यवाही की जाये।

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