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लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट के लिए मिलेगा

सहायक, आवेदक नहीं छू सकेंगे कम्प्यूटर स्क्रीन
-परिवहन आयुक्त ने जारी किए निर्देश
श्रीगंगानगर। परिवहन आयुक्त एवं शासन सचिव रवि जैन ने प्रदेश के सभी आरटीओ एवं डीटीओ को निर्देश जारी किए हैं कि चालक लाइसेंस लेने के लिए आने वाले अभ्यर्थियों को लर्निंग लाइसेंस जारी करने से पूर्व यातायात नियमों की जानकारी का कम्प्यूटर स्क्रीन पर लिया जाने वाला टेस्ट एक सहायक कर्मचारी के माध्यम से ही दिलाया जाए एवं किसी भी परिस्थिति में आवेदक को कम्प्यूटर स्क्रीन टच करने की अनुमति नहीं दी जाए।
नोबल कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए किए जा रहे विविध उपायों की कड़ी में जारी इस आदेश में कहा गया है कि कप्यूटर स्क्रीन पर लिए जाने वाले टेस्ट के लिए विभाग की ओर से ही एक सहायक जैसे परिवहन निरीक्षक, परिवहन उप निरीक्षक अथवा सूचना सहायक उपलब्ध कराया जाए। यह सहायक आवेदक के चुने गए विकल्प को कम्प्यूटर स्क्रीन पर बटन दबाकर दर्ज करेगा।
इस सहायक को उचित मानक का मास्क पहनना होगा एवं हाथों में दस्ताने भी पहने होने चाहिएं। जैन ने बताया कि लाइसेंस बनवाने के लिए आने वाले आवेदकों के लिए पर्याप्त मात्रा में सेनेटाइजर की व्यवस्था के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखने को कहा गया है कि किसी भी स्थिति में परिवहन कार्यालय में एक ही स्थान पर अधिक संख्या में लोग एकत्रित नहीं हों।
परिवहन आयुक्त ने अधिकृत मोटर ड्राइविंग स्कूलों से जारी किए जाने वाले लर्निंग लाइसेंस के सम्बन्ध में संचालकों के संक्रमण से बचाव के लिए समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के साथ ही कोरोना वायरस से बचाव सम्बन्धी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से जारी सूचना को कार्यालय में प्रदर्शित करना सुनिश्चित करने के लिए सभी आरटीओ-डीटीओ को निर्देशित किया है। आदेश में यह भी निर्देश दिए गए हैं कि सभी आरटीओ-डीटीओ अग्रिम आदेशों तक इन निर्देशों की पालना करेंगे एवं 24 घंटे की अवधि में फोटोग्राफ और वीडियो क्लिप से ईमेल पर कार्यवाही से परिवहन मुख्यालय को अवगत कराएंगे।

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