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अब हथियार लेकर ही जांच के लिए निकलेेंगे एसएचओ व डीएसपी

-पुलिस महानिदेशक ने जारी की गाइडलाइन
श्रीगंगानगर। अब पुलिस थानाप्रभारी और पुलिस उप अधीक्षक स्तर के अधिकारी गश्त, जांच और नाकाबंदी चेकिंग के लिए जाते समय अपने पास हथियार रखेंगे। पुलिस महानिदेशक ने गश्त एवं नाकाबंदी के दौरान व्यवस्था को ओर मजबूत बनाने तथा पुलिसकर्मियों की सुरक्षा एवं उनके साथ किसी प्रकार की अनहोनी नहीं हो इसके लिए एक गाडडलाइन जारी कर हथियार रखना अनिवार्य किया है।
पुलिस महानिदेशक ने गाइडलाइन में थानाप्रभारी और पुलिस उप अधीक्षकों को कई प्रकार की हिदायतें बरतने के आदेश देते हुए इसकी पालना करने के लिए पाबंद किया है।
आदेश के अनुसार जिलों में पदस्थापित पुलिस अधिकारी विशेषकर वृताधिकारी एवं थानाधिकारी जब भी अपने क्षेत्राधिकार में अपराध, जांच, गश्त अथवा नाकाबंदी चेकिंग के लिए निकलेंगे तो अपने साथ उनके पद के अनुरूप अधिकृत हथियार साथ लेकर जाएंगे। अधिकृत हथियार वर्दी का ही एक हिस्सा है जिसे थानाधिकारी द्वारा वर्दी के साथ ही धारण किया जाना चाहिए। थाने से निकलते समय वर्दी धारण कर हथियार साथ रखें।
आदेश में कहा गया है कि यह भी सुनिश्चित करें कि अधिकारी की नाम पट्टिका एवं रैंक स्पष्ट नजर आए। थानाधिकारी गश्त, नाकाबंदी अधिकारी थाने से बाहर जाते समय आवश्यक रूप से अपने पुलिस वाहन में पर्याप्त संख्या में हथियारबंद पुलिसकर्मियों को भी साथ लेकर जाएंगे। जिन्हें विशेष रुप से हाल ही में अत्याधुनिक हथियारों एक-47, इंसास, पंप, एक्शन गन के उपयोग में प्रशिक्षित किया गया है।
गौरतलब है कि राज्य मेंं कुछ जगह गश्त पर निकले पुलिस दलों पर बीते समय में फायरिंग की घटनाओं के मद्देनजर यह आदेश जारी किया गया है। इससे पुलिस कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो पाएगी और वह सशस्त्र बदमाशों का मुकाबला भी बेहतर ढंग से कर पाएंगे।

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