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प्रत्येक एटीएम मशीन पर सैनिटाइजेशन की सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश

श्रीगंगानगर। अब बैंकों को अपने प्रत्येक एटीएम मशीन पर सैनिटाइजेशन की सुविधा उपलब्ध करानी होगी। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह ने राजस्थान एपिडेमिक डिजीज एक्ट में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के लिए प्रदेश में स्थित सभी बैंकों के प्रबंधकों को अपने बैंक की प्रत्येक एटीएम मशीन पर सैनिटाइजेशन की सुविधा उपलब्ध कराने तथा 24 घंटे गार्ड की तैनाती सुनिश्चित करने के साथ ही प्रत्येक व्यक्ति के हाथों का एटीएम को प्रयोग में लेने से पूर्व एवं प्रयोग लेने के पश्चात गार्ड द्वारा सैनिटाइजेशन करवाने के निर्देश दिए हैं।
 आदेश के अनुसार गार्ड द्वारा सैनिटाइजेशन का कार्य सीसीटीवी कैमरे के समक्ष किया जाए एवं इसके वीडियो फुटेज सुरक्षित रखे जाएं । साथ ही प्रतिदिन एटीएम स्थल का 1: सोडियम हाईपोक्लोराइट सॉल्यूशन से डिसइनफेक्ट कराना भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।


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