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कोरोना वायरस संक्रमित रोगियों को प्राथमिक उपचार के बिना रैफर नहीं कर सकेंगे प्राइवेट अस्पताल

-निजी चिकित्सालयों को कोरोना वायरस नियंत्रण में सहयोग करने के निर्देश
श्रीगंगानगर। प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण पर नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए सभी निजी चिकित्सालयों को प्राथमिक उपचार सहित आइसोलेशन वार्ड स्थापित कर खांसी, बुखार एवं सांस लेने में तकलीफ वाले रोगियों को उपचार सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं। सभी निजी चिकित्सा संस्थानों को केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से जारी इन्फेक्शन कन्ट्रोल प्रोटोकोल का पूरी गंभीरता के साथ पालन करने के निर्देश भी दिये गये हैं।
 सभी निजी चिकित्सालयों से इन लक्षणों वाले उपचार किये एवं उपचारत् रोगियों का रिकार्ड चिकित्सा विभाग को उपलब्ध करवाने के निर्देश दिये गये हैं। कोई भी निजी चिकित्सालय उनके यहां आने वाले कोरोना वायरस संक्रमण के रोगियों का प्राथमिक उपचार किये बिना राजकीय चिकित्सालयों में रैफर नहीं कर सकेंगे।
आदेश के अनुसार प्रदेश में कोरोना वायरस की प्रभावी स्क्रीनिंग एवं उपचार सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए निजी चिकित्सालय, इंडियन मेडिकल एसोशिएशन, मेडिकल प्रेक्टिशनर सोसायटी और प्राइवेट नर्सिंग सोसायटीज का सहयोग आवश्यक हैै। निजी चिकित्सालयों में कोरोना वायरस के संक्रमण संभावित रोगियों के लिए अलग से ओपीडी संचालित करने और आवश्यक जानकारियां चिकित्सालय परिसर में प्रदर्शित करने के निर्देश दिये गये हैं। 100 से अधिक बिस्तरों वाले निजी चिकित्सालयों में आइसोलेशन वार्ड संचालित किये जायंगेे।
निजी चिकित्सालयों में कोरोना वायरस के लक्षणों वाले रोगियों को उपचार सुविधा आवश्यकरूप से उपलब्ध करवाने के निर्देश दिये गये हैं और इसके तहत निजी चिकित्सालय विशेषकर खांसी, बुखार एवं सांस लेने में तकलीफ वाले रोगियों को उपचार सुविधा प्रदान करेंगे।

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