एडीशनल एसपी को न्यायालय से मिली राहत, जुर्माना आदेश निरस्त
-वारंट तामील न करवाने पर हुए थे जुर्माने के आदेश
रायसिंहनगर। क्षेत्र के एडीशनल एसपी अमृतलाल जीनगर को न्यायालय से राहत मिली है। पिछले दिनों वारंट तामील ना करवाने पर उनके खिलाफ जुर्माने के आदेश हुए थे। इस पर उन्होंने अपील लगाई, जिसकी सुनवाई के बाद शुक्रवार को न्यायालय ने उन्हें राहत देते हुए उक्त जुर्माना आदेश निरस्त कर दिए।
प्रकरण के अनुसार जमानती वारंट की तामील ना करवाने पर गत 14 फरवरी को एसीजेएम न्यायालय ने एडीशनल एसपी अमृतलाल जीनगर पर जुर्माना लगाया था। न्यायालय ने धारा 350 में अमृतलाल जीनगर पर 100 रुपए और धारा 446 में जमानत जब्त करते हुए 500 रुपए का जुर्माना किया था। साथ ही उनकी सेवा पुस्तिका में लाल स्याही से लिखने के आदेश दिए थे।
इस आदेश के खिलाफ एडीशनल एसपी ने न्यायालय में अपील लगाई। सुनवाई के दौरान उनकी ओर से पैरवी करते हुए अधिवक्ता रविन्द्र बिश्नोई ने न्यायालय को बताया कि सूरतगढ़ में चुनाव ड्यूटी की वजह से एडीशनल एसपी निर्धारित तिथि को वारंट तामील नहीं करवा सके थे। सुनवाई के बाद एडीजे न्यायालय के न्यायाधीश भूकलराम कस्वां ने अमृतलाल जीनगर को राहत देते हुए उक्त जुर्माना निरस्त करने के आदेश दिए।
रायसिंहनगर। क्षेत्र के एडीशनल एसपी अमृतलाल जीनगर को न्यायालय से राहत मिली है। पिछले दिनों वारंट तामील ना करवाने पर उनके खिलाफ जुर्माने के आदेश हुए थे। इस पर उन्होंने अपील लगाई, जिसकी सुनवाई के बाद शुक्रवार को न्यायालय ने उन्हें राहत देते हुए उक्त जुर्माना आदेश निरस्त कर दिए।
प्रकरण के अनुसार जमानती वारंट की तामील ना करवाने पर गत 14 फरवरी को एसीजेएम न्यायालय ने एडीशनल एसपी अमृतलाल जीनगर पर जुर्माना लगाया था। न्यायालय ने धारा 350 में अमृतलाल जीनगर पर 100 रुपए और धारा 446 में जमानत जब्त करते हुए 500 रुपए का जुर्माना किया था। साथ ही उनकी सेवा पुस्तिका में लाल स्याही से लिखने के आदेश दिए थे।
इस आदेश के खिलाफ एडीशनल एसपी ने न्यायालय में अपील लगाई। सुनवाई के दौरान उनकी ओर से पैरवी करते हुए अधिवक्ता रविन्द्र बिश्नोई ने न्यायालय को बताया कि सूरतगढ़ में चुनाव ड्यूटी की वजह से एडीशनल एसपी निर्धारित तिथि को वारंट तामील नहीं करवा सके थे। सुनवाई के बाद एडीजे न्यायालय के न्यायाधीश भूकलराम कस्वां ने अमृतलाल जीनगर को राहत देते हुए उक्त जुर्माना निरस्त करने के आदेश दिए।
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