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खुली मिठाई पर भी बतानी होगी एक्सपायरी डेट

- एक जून से लागू होगा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का आदेश
श्रीगंगानगर। अब तक हम सभी को डिब्बाबंद मिठाइयों पर एक्सपायरी डेट लिखी मिलती थी और हम बेझिझक उन्हें खरीद लेते थे। लेकिन, अब खुले में रखी मिठाइयों को भी हम बिना टेंशन खरीद पाएंगे। उन पर भी एक्सपायरी डेट लिखी मिलेगी, जिससे पता चल सकेगा कि वह कब बनी है।
फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इस सबंध में एक आदेश जारी कर दिया है। इस आदेश की पालना एक जून से सभी मिठाई विक्रेताओं और निर्माताओं को करनी होगी।
स्थानीय दुकानों पर मिलने वाले खाने-पीने के सामान की क्वालिटी में सुधार लाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। इसके तहत जून 2020 के बाद से,  मिठाई की दुकानों को डिस्पले काउंटर में परातों और डब्बों में मिठाई बनाने व इसकी एक्सपायरी डेट लिखनी होगी।
मौजूदा समय में, एक्सपायरी डेट को डिब्बाबंद मिठाई के डिब्बे पर लिखना अनिवार्य है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (स्नस्स््रढ्ढ) ने हेल्थ के खतरों को देखते हुए यह कदम उठाया है। उपभोक्ताओं को बासी/ खाने की अवधि समाप्त होने के बाद भी मिठाइयों की बिक्री की सूचना मिलने के बाद इस संबंध में एक निर्देश जारी किया गया है।
खाद्य आयुक्त करवाएंगे पालना
एफएसएसआई के आदेश में कहा गया है, 'सार्वजनिक हित में और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, यह तय किया गया है कि खुले में बिक्री वाली मिठाइयों के मामले में, बिक्री के लिए रखी मिठाई के कंटेनर/ट्रे पर एक्सपायरी डेट को लिखना होगा।Ó यह आदेश एक जून, 2020 से प्रभावी होगा। आदेश के अनुसार राज्यों के फूड सेफ्टी कमिश्नर को इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है।
स्थानीय विक्रेताओं को नहीं जानकारी
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के नए आदेशों की जानकारी श्रीगंगानगर के मिठाई विक्रेताओं को नहीं है। इस बारे में आज 'एसबीटीÓ ने अनेक मिठाई विक्रेताओं से एक जून से लागू होने वाले आदेश के बारे में बात की तो लगभग सभी ने ऐसे किसी आदेश की जानकारी होने से इन्कार कर दिया। साथ ही कुछ ने कहा कि जब आदेश लागू होगा, तब की तब देखी जाएगी।
ग्राहक पंचायत ने किया स्वागत
फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मिठाई कारोबारियों के लिए जारी नई गाइड लाइन का अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत ने स्वागत किया है। पंचायत के प्रदेश सचिव अशोक गर्ग ने बताया कि मिठाई कारोबारियों को अब ट्रे में रखी मिठाई के रेट कार्ड पर यह भी डिस्प्ले करना होगा, 'कब बनी है और कब तक खा सकते हैं।Ó मिठाई में मिलावट को रोकने और ताजगी बनाए रखने के लिए यह फैसला लिया गया है। गर्ग ने बताया कि इस तरह की मांग ग्राहक पंचायत काफी समय से कर रही थी।

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