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फीस के अभाव में परीक्षा में बैठने से वंचित नहीं कर सकते स्कूल संचालक

श्रीगंगानगर। स्कूल की फीस जमा नहीं करवाने पर स्कूल प्रबंधन विद्यार्थी को परीक्षा में बैठने से वंचित नहीं कर सकते। यह आदेश राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को जारी किए हैं।
आदेश के तहत सरकारी व निजी विद्यालयों द्वारा बच्चों को फीस या अन्य किसी कारण से शिक्षा व परीक्षा से वंचित कर दिया जाता है। जिससे छात्र-छात्राओं का पूरा सत्र खराब हो जाता है, उक्त प्रकरण को राजस्थान राज्य बाल संरक्षण आयोग द्वारा गंभीरता से लिया जा रहा है।
आदेश के अनुसार किशोर न्याय अधिनियम 2015 एंव शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अनुसार किसी भी बच्चे को फीसस संबंधी कारणों से शिक्षा प्रदान करने तथा परीक्षा में बैठने से वंचित नहीं किया जा सकता।
सेवा प्राधिकरण के अधीनस्थ समस्त राजकीय व निजी विद्यालयों को निर्देशित करें कि किसी भी बच्चे की फीस बकाया होने की स्थिति में उसे परीक्षा से वंचित नहीं करें। इस संबंध में की गई कार्रवाई से जयपुर प्राधिकरण को अवगत करवाया जाये।

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