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बोर्ड परीक्षा के दौरान अवकाश पर प्रतिबंध

- आदेश को व्यवहारिक नहीं मानते कर्मचारी
श्रीगंगानगर। बोर्ड परीक्षा अवधि के दौरान समस्त कार्मिकों व अधिकारियों के अवकाश पर पूर्णत: प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह आदेश जिला कलेक्टर एवं अध्यक्ष जिला परीक्षा संचालन समिति ने जारी किए। इस आदेश को कर्मचारियों ने व्यवहारिक नहीं बताया है।
आदेश के तहत जिला परीक्षा संचालन समिति में लिये गये निर्णय के अनुसार बोर्ड परीक्षा अवधि में समस्त कर्मचारियों के अवकाश पर प्रतिबंध रहेगा। अस्वस्थ होने पर मेडिकल बोर्ड से स्वास्थ्य परीक्षण करवाया जायेगा। परीक्षाएं 5 मार्च से प्रारंभ हो रही हैं। संबंधित कार्यालयअध्यक्ष, विभागाध्यक्ष, संस्था प्रधानों को पाबंद किया जाता है कि किसी भी कार्मिक को लम्बी अवधि का अवकाश स्वीकृत न किया जाये। यदि कोई कर्मचारी अवकाश लेता है तो रेस्मा का उल्लघंन माना जायेगा। अपरिहार्य स्थिति में जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय (माध्यमिक) की अनुमति पर ही अवकाश देय होगा।
शिक्षक संस्थाओं के अध्यापकों व कर्मचारियों ने उक्त निर्णय को अव्यवारिक बताते हुए कहा है कि यदि कोई कर्मचारी एक दिन के लिए बीमार हो जाता है, तो भी उसे मेडिकल बोर्ड से स्वास्थ्य परीक्षण करवाने के पचड़े में पडऩा होगा। अगर कर्मचारी के अस्वस्थ होने पर संदेह हो तो मेडिकल बोर्ड से स्वास्थ्य परीक्षण करवाया जाना उचित रहेगा। लम्बी अविध के अवकाश के लिए नया निर्णय सही हो सकता है, लेकिन अचानक एक दो दिन के अवकाश पर भी अनुमति लेना उचित नहीं कहा जा सकता।

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