सेवा निवृत होने वाले कर्मचारियों को 25 फरवरी तक पेश करने होंगे बीमा दावे
श्रीगंगानगर। वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य सरकार के सेवानिवृत होने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अपनी राज्य बीमा पॉलिसी जो एक अप्रेल 2020 को मैच्योर होनी है, के बीमा दावा प्रपत्र की हार्ड कॉपी 25 फरवरी तक आवश्यक रूप से जमा कराने होंगे।
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग ने इस बारे मेंं परिपत्र जारी किया है। परिपत्र के अनुसार 1 अप्रेल 2020 से 31 मार्च 2021 तक में सेवानिवृत होने वाले अधिकारी एवं कर्मचारी राज्य बीमा पॉलिसी के भुगतान के लिए ऑनलाइन दावा प्रपत्र प्रस्तुत करने के बाद सभी आहरण वितरण अधिकारी इन दावा प्रपत्रों को ऑनलाइन फारवर्ड करने के बाद इनकी हार्ड कॉपी 25 फरवरी 2020 तक आवश्यक रूप से भिजवाएं।
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग ने इस बारे मेंं परिपत्र जारी किया है। परिपत्र के अनुसार 1 अप्रेल 2020 से 31 मार्च 2021 तक में सेवानिवृत होने वाले अधिकारी एवं कर्मचारी राज्य बीमा पॉलिसी के भुगतान के लिए ऑनलाइन दावा प्रपत्र प्रस्तुत करने के बाद सभी आहरण वितरण अधिकारी इन दावा प्रपत्रों को ऑनलाइन फारवर्ड करने के बाद इनकी हार्ड कॉपी 25 फरवरी 2020 तक आवश्यक रूप से भिजवाएं।
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