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उपभोक्ता मंच ने निरस्त किया बकाया वसूली का आदेश

श्रीगंगानगर। विद्युत विभाग से संबंधित प्रकरण में उपभोक्ता मंच ने 1,55,218 रुपए की बकाया वसूली का आदेश निरस्त करते हुए विभाग को आदेशित किया है कि वह परिवादी को हर्जाना राशि अदा करे। परिवादी के अधिवक्ता संजय धारीवाल ने बताया कि रंजना शर्मा पत्नी शिवशंकर निवासी राजपुरा पीपेरन (सूरतगढ़) ने उपभोक्ता मंच में परिवाद पेश किया। परिवादी ने बताया कि समस्त बिल राशि अदा करने के बावजूद विद्युत विभाग ने 1,55,218 रुपए की बकाया वसूली निकाली थी। प्रकरण की सुनवाई के मंच द्वारा नोटिस देने के बाद विभाग उपस्थित नहीं हुआ। इस पर मंच ने उक्त वसूली आदेश को निरस्त करते हुए आदेश दिया कि विभाग मानसिक प्रताडऩा और वाद व्यय पेटे परिवादी को 10 हजार रुपए अदा करे।


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