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पंचायत आम चुनाव के लिए सवेतनिक अवकाश को मंजूरी

श्रीगंगानगर। पंचायत आम चुनाव 2020 में अपने मतदाधिकार का उपयोग करने के लिए श्रम विभाग ने सवेतनिक अवकाश को मंजूरी दी है। इस संबंध में श्रम आयुक्त डा. समित शर्मा ने प्रदेश के समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी को आदेश जारी किए हैं।
उप जला निर्वाचन अधिकारी डा. गुंजन सोनी ने बताया कि श्रम आयुक्त के आदेश प्राप्त हो गये हैं। आदेश के तहत चारों चरणों में मतदान करने के लिए किसी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम अथवा किसी स्थापन में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को, जो लोकसभा या किसी राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचन में मतदान करने का हकदार है, उसे मतदान के दिन अवकाश मंजूर किया जाता है।
उपधारा (1) के अनुसार अवकाश मंजूर किए जाने के कारण किसी ऐसे व्यक्ति की मजदूरी से कोई कटौती या उसमें कोई कमी नहीं की जायेगी। यदि ऐसा व्यक्ति इस आधार पर नियोजित किया जाता है, कि उसम सामान्यता किसी ऐसे दिन के लिए मजदूरी प्राप्त नहीं होगी तो भी इस बात के होते हुए भी उसके ऐसे दिन के लिए वह मजदूरी देय होगी, जो उस दिन उसे अवकाश मंजूर न किए जाने की दशा में दी गई है।
श्री सोनी ने बताया कि आदेश में कहा गया है कि यदि कोई नियोजक उपधारा (1) या उपधारा (2) का उल्लंघन करेगा, तो उसे 500 रुपए जुर्माने से दंडित किया जायेगा। राज्य सरकार सम्बन्धित पंचायत राज सस्थाओं के निर्वाचन क्षेत्रों में स्थित औद्योगिक व वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के नियोजकों को उनके क्षेत्र में मतदान दिवस के लिए उनके संस्थान में कार्यरत सभी कामगारों को, जिनमें आकस्मिक कामगार भी सम्मिलित है, जो संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन में मतदान का हकदार है। उनको भी सवेतनिक अवकाश प्रदान किया जायेगा।


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