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रिटर्न नियमों में सख्त बदलाव को लिया वापस

-इंकम टैक्स विभाग ने दी राहत
नई दिल्ली। आयकर विभाग ने इनकम टैक्स रिटर्न के फॉर्म-1 और फॉर्म-4 भरने के नियमों में हुए बदलावों को वापस ले लिया है. करीब एक हफ्ते पहले ही आयकर विभाग ने नए नियमों को अधिसूचित किया था. अब आयकर विभाग ने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति किसी एक मकान का संयुक्त मालिक है तो वह अपना रिटर्न आईटीआर-1 सहज या ढ्ढञ्जक्र-4 सुगम के द्वारा भर सकता है. इसी तरह बैंक खाते में एक करोड़ रुपये से अधिक जमा राशि, विदेश यात्राओं पर दो लाख रुपये खर्च करने अथवा सालभर में एक लाख रुपये या अधिक बिजली का बिल भरने वालों को भी आईटीआर-1 भरने की इजाजत दे दी गई है.इसके पहले जो अधिसूचना आई थी उसमें नियमों में बदलाव करते हुए कहा गया था कि अगर कोई व्यक्ति किसी मकान का संयुक्त मालिक है, तो वह रिटर्न भरने के लिए आईटीआर-1 और आईटीआर-4 फॉर्म नहीं भर सकता है. सरकार आम तौर पर हर साल अप्रैल महीने में आयकर रिटर्न भरने के फॉर्म की अधिसूचना जारी करती है, लेकिन सरकार ने इस बार आकलन वर्ष 2020-21 के लिए तीन जनवरी को ही अधिसूचना जारी कर दी. अभी तक की व्यवस्था के अनुसार 50 लाख रुपये तक की सालाना कमाई करने वाले आम निवासी व्यक्ति आईटीआर-1 'सहजÓ फॉर्म भर सकते थे. इसी प्रकार व्यवसाय और पेशे से हाने वाली अनुमानित और 50 लाख रुपये तक की सालाना आय वाले हिन्दू अविभाजित परिवार, एलएलपी को छोड़कर अन्य कंपनियां, व्यक्तिगत करदाता आईटीआर-4 सुगम में रिटर्न भरते हैं. लेकिन पिछले हफ्ते जारी अधिसूचना के मुताबिक इसमें दो महत्वपूर्ण बदलाव किए गए थे. कहा गया कि यदि किसी व्यक्ति के पास घर का संयुक्त मालिकाना अधिकार है तो वह आईटीआर-1 या आईटीआर-4 में अपना रिटर्न नहीं भर सकता है. 


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