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पुलिस को नहीं मिलेगा भत्ता व वाहनों का किराया

- राज्य निर्वाचन आयोग ने दिए निर्देश
श्रीगंगानगर। पंचायत आम चुनाव 2020 में ड्यूटी देने वाले पुलिस कर्मियों को चुनावी बजट से यात्रा भत्ता व वाहनों का किराया देय नहीं होगा। यह आदेश राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव श्याम सिंह राजपुरोहित ने जिला निर्वाचन अधिकारियों को दिए हैं।
जारी आदेश के अनुसार पंचायत आम चुनाव में मतदान दलों/जोनल मजिस्ट्रेट के साथ नियुक्त पुलिस कर्मियों को चुनावी बजट से यात्रा भत्ता देय होगा, लेकिन रिटर्निंग अधिकारियों के साथ नामांकन पत्र दाखिल करने की कार्यवाही मेंंंंंंंंंंं उपस्थित पुलिस कर्मियों को यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। इस कार्य में पुलिस कर्मियों की ड्यूटी केवल सामान्य कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगाई गई है। चुनाव आयोग ने उक्त आदेशों की पालना के लिए प्रदेश के समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों को पाबंद किया गया है।
आयोग ने पंचायत आम चुनाव में पुलिस विभाग के वाहनों का उपयोग करने पर किराया (पीओएल) का भुगतान नहीं करने के निर्देश दिए हैं। चुनाव आयोग केवल जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा अधिग्रहित वाहनों का ही किराया देगा। इस संबंध में आयोग ने जिला निर्वाचन अधिकारियों को अलग से आदेश जारी किया है।


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