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बैठक में प्रस्ताव लाए बिना भी जुर्माना वसूल सकती है नगर परिषद

-नगर पालिका अधिनियम में है प्रावधान
श्रीगंगानगर। सफाई व्यवस्था में सहयोग नहीं करने वालों से नगर परिषद द्वारा जुर्माना वसूलने की प्रक्रिया बैठक में बिना प्रस्ताव लाए भी शुरु की जा सकती है। इस संबंध में नगर पालिका अधिनियम में प्रावधान है।
नगर परिषद के पूर्व सभापति अजय चांडक ने बताया कि नगर पालिका अधिनियम में इसका प्रावधान है कि सफाई व्यवस्था के मुद्दे पर नगर निकाय जुर्माना वसूल सकते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि आमतौर पर नगर निकायों के पास इतने संसाधन और आय के साधन होते नहीं हैं। उनकी आय कर, जुर्माना सहित अन्य मदों से होती है। इसलिए अगर श्रीगंगानगर परिषद ने सफाई व्यवस्था सुधारने के लिए जुर्माना वसूल करने का निर्णय लिया है तो यह गलत नहीं है। इससे जहां एक ओर से शहर में सफाई व्यवस्था को सुधारने में मदद मिलेगी, वहीं जुर्माने के भय लोग सड़कों, सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फैलाने से बचेंगे।
चांडक ने कहा कि इसके बावजूद नगर परिषद प्रशासन को चाहिए कि वह बोर्ड बैठक में इससे संबंधित प्रस्ताव लाए और इस पर चर्चा करे। सफाई से जुड़े इस महत्वपूर्ण मुद्दे पार्षद भी सहमत होंगे। इसलिए यह प्रस्ताव पास होने में कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। प्रयास करने के बावजूद सभापति, आयुक्त और उप सभापति से सम्पर्क नहीं हो पाया।

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